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मुख्यमंत्री धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को दी ‘विश्व पृथ्वी दिवस’ की हार्दिक शुभकामनाएं
चारधाम यात्रा 2026 को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने का ऐतिहासिक पहल , ड्रोन से होगी कूड़ा और प्लास्टिक वेस्ट की मॉनिटरिंग
’मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा की दी शुभकामनाएं’
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से चार धाम जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
CM हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग की मास्टर प्लान पुस्तिका का किया विमोचन
सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत की पड़ताल करने खुद मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला सशक्तिकरण की दिशा में युगांतकारी कदम – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
“युवा शक्ति ही राष्ट्र निर्माण की असली ताकत” – सीएम धामी

लखनऊ – उत्तर प्रदेश सरकार भोजन में थूकने या अन्य मानवीय अपशिष्ट मिलाने पर रोक लगाने के लिए दो कड़े अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। ये अध्यादेश “छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण” और “थूकना प्रतिषेध अध्यादेश” के तहत लागू किए जाएंगे। मंगलवार (15 अक्टूबर) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें इन अध्यादेशों पर चर्चा की गई।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान का कर्मचारी अवैध विदेशी नागरिक पाया जाता है, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम राज्य में भोजनालयों के मालिकों और प्रबंधकों के लिए अपने नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश जारी करने के एक महीने बाद आया है।

हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में रस, दाल, और रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानवीय अपशिष्ट और गंदे पदार्थ मिलाने की घटनाएं सामने आई हैं, जो आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं। इस तरह की घटनाओं पर स्थायी रूप से रोक लगाने के लिए सरकार कड़े कानून बनाने का फैसला कर रही है।

 

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