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चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर पंजाब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि दोनों संस्थाओं ने उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया और 10 दिनों के भीतर चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

कोर्ट के आदेश की अवहेलना
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले 15 दिनों के भीतर निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश के बाद भी राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अदालत ने अब सख्त रुख अपनाते हुए यह नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा है कि अगर 10 दिनों में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, तो 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही अवमानना का केस भी चलेगा।

चुनाव की लंबित स्थिति
राज्य में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके लंबे समय से इन क्षेत्रों में चुनाव नहीं कराए गए हैं। चुनाव की मांग को लेकर यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिया था कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन बिना वार्डबंदी के 15 दिनों में जारी किया जाए, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कदम नहीं उठाया गया। इस दौरान सरकारी छुट्टियां भी आ गई थीं। इसके बाद इसी मामले में अवमानना की याचिका दाखिल की गई थी।

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