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वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक, मुख्य सचिव ने दिए अहम निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ का शुभारंभ
हिमालय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ‘हिमालयो नाम नगाधिराजः’ कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री
श्रमिक अपने पसीने से प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख रहे हैं : महाराज
महाराज ने मौके पर ही किया जन समस्याओं का निस्तारण, श्रम विभाग द्वारा आयोजित श्रमिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शिविर में किया प्रतिभाग
डीएम ने ईवीएम-वीवीपैट की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, निर्धारित प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश
देहरादून में गूंजा गोर्खाली संस्कृति का रंग, सीएम धामी बोले- सरकारी स्तर पर और भव्य होगा हरितालिका तीज उत्सव
सीएम धामी ने ‘NeST Fest-2026’ में किया प्रतिभाग, पूर्वोत्तर के युवाओं का किया स्वागत
बिना मान्यता संचालित मदरसों पर धामी सरकार की कार्रवाई जारी, देहरादून-हल्द्वानी में कई मदरसे सील

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनमाने ढंग से हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की अवहेलना नहीं कर सकती और किसी के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वे अपराध के आरोपी हैं। विध्वंस के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो दोषी अधिकारियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे और उन्हें हर्जाना भी देना होगा।

कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक है कि विध्वंस के सभी फैसले उचित और न्यायसंगत तरीके से किए जाएं ताकि नागरिक अधिकारों का सम्मान बना रहे।

 

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