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मुख्यमंत्री धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को दी ‘विश्व पृथ्वी दिवस’ की हार्दिक शुभकामनाएं
चारधाम यात्रा 2026 को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने का ऐतिहासिक पहल , ड्रोन से होगी कूड़ा और प्लास्टिक वेस्ट की मॉनिटरिंग
’मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा की दी शुभकामनाएं’
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से चार धाम जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
CM हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग की मास्टर प्लान पुस्तिका का किया विमोचन
सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत की पड़ताल करने खुद मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला सशक्तिकरण की दिशा में युगांतकारी कदम – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
“युवा शक्ति ही राष्ट्र निर्माण की असली ताकत” – सीएम धामी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनमाने ढंग से हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की अवहेलना नहीं कर सकती और किसी के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वे अपराध के आरोपी हैं। विध्वंस के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो दोषी अधिकारियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे और उन्हें हर्जाना भी देना होगा।

कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक है कि विध्वंस के सभी फैसले उचित और न्यायसंगत तरीके से किए जाएं ताकि नागरिक अधिकारों का सम्मान बना रहे।

 

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