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20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

पलक्कड़। केरल के चर्चित नेनमारा दोहरे हत्याकांड में अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाते हुए फांसी का आदेश दिया है। अदालत ने मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ (दुर्लभतम) श्रेणी का अपराध मानते हुए दोषी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पलक्कड़ की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 61 वर्षीय छेंटामारा को अपने पड़ोसी सुधाकरन और उनकी मां लक्ष्मी की हत्या का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। यह सनसनीखेज वारदात 27 जनवरी 2025 को नेनमारा के निकट पोथुंडी क्षेत्र में हुई थी।

अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या और धारा 126(2) के तहत गलत तरीके से रोकने का दोष सिद्ध माना। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि एक ही परिवार के दो लोगों की निर्मम हत्या किए जाने के कारण यह मामला ‘दुर्लभतम’ श्रेणी में आता है, इसलिए दोषी को मृत्युदंड दिया जाना उचित है।

जांच के अनुसार, आरोपी इससे पहले वर्ष 2019 में सुधाकरन की पत्नी सजीता की हत्या के मामले में भी गिरफ्तार हो चुका था। उस मामले में जमानत पर रिहा होने के कुछ समय बाद उसने कथित रूप से सुधाकरन और उनकी मां लक्ष्मी की हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने विशेष तलाशी अभियान चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

बताया गया कि सजीता हत्याकांड में आरोपी को पहले ही दोहरे आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। वहीं, दोहरे हत्याकांड की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष 81 गवाहों के बयान और 28 भौतिक साक्ष्य पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई।

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