Headline
एसजीआरआर आईएमएण्डएचएस में एथलीटिका-2024 का रंगारंग आगाज
डीएम देहरादून की अधिकारियों को सख्त हिदायत, कार्यों में लापरवाही पर सम्बन्धितों की होगी जिम्मेदारी
पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने की 04 घोषणाएं।
मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल माध्यम से लालकुआं-बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना।
मुख्यमंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बीच राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित सरस मेला-2024 का किया शुभारंभ।
विश्व धरोहर फूलों की घाटी 31 अक्तूबर को पर्यटकों के लिए कर दी जाएगी बंद , घाटी में अब तक पहुचें 19,425 पर्यटक
यूपीसीएल के अस्सी प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता कर रहे डिजिटल भुगतान
सीएम धामी को उत्तराखण्ड महोत्सव के लिए किया आमंत्रित

बदलावों से आम आदमी पर भी पड़ेगा असर 

देहरादून। आज से नए वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शुरुआत के साथ ही कई नियम बदल जाएंगे। एक अप्रैल यानी सोमवार से कुछ नियमों को लेकर कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों में पैन आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी फास्ट टैग से जुड़े नियम शामिल हैं। इन बदलावों से आम आदमी पर भी असर पड़ेगा। एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू हो रही है। सीए पंकज कबड़वाल कहते हैं कि आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए कई बार मौका दिया गया है। अब तक जुर्माना जमा करने के बाद आधार कार्ड से पैन को लिंक किया जा रहा था। अब आज से यह मौका खत्म हो जा जाएगा। अगर 31 मार्च तक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो पैन कार्ड डिएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद वह दोबारा एक्टिव हो पाएगा या नहीं? इसके लिए नए आदेश का इंतजार करना होगा।

सीए पंकज कबड़वाल कहते हैं कि वर्ष- 2023-24 के बजट में टैक्स जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। इसमें तीन लाख तक आय होने की स्थिति में कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तीन लाख से अधिक आय होने पर पांच प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसी तरह अन्य व्यवस्था की गई है। आईटीआर जमा करने की व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष में शुरू होगी। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी। इसमें अगर किसी करदाता को टैक्स जमा करने की पुरानी व्यवस्था मसलन 80सी का लाभ लेना है। मकान निर्माण के कारण आय पर होने वाली छूट, एलआईसी की किस्त पर मिलने वाली छूट आदि जो कि कुल डेढ़ लाख तक होती है, उस स्लैब को चाहते हैं तो नए आईटीआर फार्म में उसका उल्लेख करना होगा। यह न करने पर नए टैक्स की व्यवस्था बाई डिफाॅल्ट लागू हो जाएगी।

ये भी बदलाव होंगे
1- नौकरीपेशा व पेंशनधारी लोगों को स्टैंडर्ड में 50 हजार तक का लाभ मिलेगा। यानी अब 7.5 लाख पर कोई कर नहीं लगेगा। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
2-जीएसटी में इवे बिल पर बाहर से माल मंगाने वाले पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए ई-इनवाइस जरूरी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top