Headline
‘पेद्दी’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, चार दिन में कमाए इतने करोड़ रूपए
उत्तराखंड में आज से SIR की शुरुआत, घर-घर पहुंचेंगे 11,733 बीएलओ
न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने में ‘‘जूडिशियम 2.0’’ महत्वपूर्ण पहल-मुख्यमंत्री
डोईवाला क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का दून पुलिस ने किया खुलासा, मामा- भांजा ही निकले आरोपी
खेत बचाओ अभियान को जनांदोलन बनाने का आह्वान, किसानों ने लिया मिट्टी और कृषि संरक्षण का संकल्प
ACC विंग के 73 कैडेट्स ने पूरी की ट्रेनिंग, चेतवुड हॉल में हुआ भव्य दीक्षांत समारोह
नोएडा में ऑनलाइन बेटिंग ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 2.4 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किया पौधारोपण
सूबे के स्कूलों में अनिवार्य होगा एनसीसी, एनएसएस व स्काउट- डाॅ. धन सिंह रावत

राज्य के लगभग 550 विशेषज्ञ डाक्टरों को मिलेगा सेवा लाभ

देहरादून। प्रदेश सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को नये साल का तोहफा दिया है। सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को सेवा लाभ देते हुए उनके सेवानिवृत्त की आयु सीमा बढ़ा दी है। विशेषज्ञ डाक्टर अब 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। पहले यह आयु सीमा 60 वर्ष थी। स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि आयु सीमा में वृद्धि किये जाने से प्रदेश के 550 विशेषज्ञ डाक्टरों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी दूर हो सकेगी और सुदूर ग्रामीणों को भी विशेषज्ञ डाक्टरों का लाभ मिल सकेगा।

स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को पांच साल की सेवावृद्धि देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि सेवा लाभ केवल उन विशेषज्ञ डाक्टरों को मिलेगा जो अस्पतालों में मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे।

स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक पद एवं वित्तीय दायित्वों का प्रभार नहीं दिया जायेगा, एवं उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में ढांचे के तहत उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर की जायेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को अग्रेत्तर पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। चिकित्सक को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाभ, सेवा के दौरान एवं सेवानिवृत्ति पर राजकीय कार्मिकों की भांति ही नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top