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राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री धामी ने उत्कृष्ट बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों को किया सम्मानित
आयुक्त दीपक रावत ने किया SIR कार्यों का स्थलीय निरीक्षण
धामी कैबिनेट में लिए गए कई ऐतिहासिक फैसले
मतदाता सुनवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें- गढ़वाल आयुक्त
29 अगस्त से शुरू होगा खेल विश्वविद्यालय का पहला सत्र- रेखा आर्या
सीएमओ डॉ. मेघना असवाल का औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री से महानिदेशक एनसीसी ने की शिष्टाचार भेंट
सहकारिता में हरियाणा व उत्तराखंड मिलकर करेंगे कामः डाॅ. धन सिंह रावत

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग द्वारा शुरू की गई टैक्स पुन: मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिका में चार साल से चल रही आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने याचिकाओं को खारिज कर दिया।

क्या है मामला?
इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े चार बैंक खातों को को फ्रीज कर दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है. कांग्रेस को यह रकम जुर्माने के रूप में विभाग को देनी होगी।

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