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भारतीय डाक विभाग को एक उपभोक्ता से 50 पैसे अतिरिक्त वसूलना महंगा पड़ गया। कांचीपुरम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डाक विभाग को यह पैसा लौटाने के साथ ही मानसिक पीड़ा, अनुचित व्यवहार, और सेवा में कमी के लिए 10,000 रुपये मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये भी देने का निर्देश दिया गया है।

50 पैसे लिए गए ज्यादा
शिकायतकर्ता ए. मनशा ने 13 दिसंबर, 2023 को पोझिचालुर डाकघर में रजिस्टर्ड डाक के लिए 30 रुपये का भुगतान किया था, जबकि रसीद पर 29.50 रुपये दर्ज किए गए। शिकायतकर्ता ने डाक कर्मियों को सटीक राशि UPI से भुगतान करने की पेशकश की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने इस असमानता को अवैध करार दिया और इसे मानसिक पीड़ा का कारण बताया।

तकनीकी समस्या का हवाला
डाक विभाग ने कहा कि तकनीकी समस्याओं के कारण उस समय डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं किया जा सका। आयोग ने सुनवाई के बाद कहा कि 50 पैसे अतिरिक्त लेना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित है। आयोग ने डाक विभाग को 50 पैसे लौटाने और 10,000 रुपये मुआवजे के साथ 5,000 रुपये मुकदमे की लागत के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया।

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