Headline
ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान को रानीपोखरी मौजा में आयोजित हुई ‘रात्रि चौपाल’
तुलसी की पत्तियों में छिपे हैं सेहत के कई राज, पाचन से लेकर तनाव कम करने तक मिल सकते हैं फायदे
किराये के कमरे में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, महिला सहित 4 गिरफ्तार
उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, सात जिलों में बारिश के आसार; ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान
युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और लगन से साकार होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी लोकभाषाओं के वॉइस कलेक्शन पोर्टल का किया शुभारंभ
उत्तराखंड स्टेट ओपन कराटे चैंपियनशिप में बच्चों का शानदार प्रदर्शन
जयानंद भारती के भवन निर्माण हेतु 40 लाख की धनराशि स्वीकृत कराने पर महाराज का आभार जताया
मुख्यमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को किया सम्मानित

भारतीय डाक विभाग को एक उपभोक्ता से 50 पैसे अतिरिक्त वसूलना महंगा पड़ गया। कांचीपुरम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डाक विभाग को यह पैसा लौटाने के साथ ही मानसिक पीड़ा, अनुचित व्यवहार, और सेवा में कमी के लिए 10,000 रुपये मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये भी देने का निर्देश दिया गया है।

50 पैसे लिए गए ज्यादा
शिकायतकर्ता ए. मनशा ने 13 दिसंबर, 2023 को पोझिचालुर डाकघर में रजिस्टर्ड डाक के लिए 30 रुपये का भुगतान किया था, जबकि रसीद पर 29.50 रुपये दर्ज किए गए। शिकायतकर्ता ने डाक कर्मियों को सटीक राशि UPI से भुगतान करने की पेशकश की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने इस असमानता को अवैध करार दिया और इसे मानसिक पीड़ा का कारण बताया।

तकनीकी समस्या का हवाला
डाक विभाग ने कहा कि तकनीकी समस्याओं के कारण उस समय डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं किया जा सका। आयोग ने सुनवाई के बाद कहा कि 50 पैसे अतिरिक्त लेना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित है। आयोग ने डाक विभाग को 50 पैसे लौटाने और 10,000 रुपये मुआवजे के साथ 5,000 रुपये मुकदमे की लागत के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top