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देहरादून- आजाद रावत पुत्र मुरली धर रावत निवासी जाखन कैनाल रोड राजपुर ने  थाना पटेल नगर पर तहरीर दिनांक 03/07/2026 की रात्रि समय करीब 08:00 बजे लालपुल के पास स्कूटी चालक अंकुर वाल्मीकि द्वारा उन्हें टक्कर मारने व घटना में अंकुर का मोबाइल सड़क पर गिरने से क्षतिग्रस्त होने तथा मोबाइल टूटने को लेकर हुए विवाद में स्कूटी चालक अंकुर व उसके साथियों द्वारा उन्हें बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट कर अमानवीय व्यवहार करने के संबंध में लिखित तहरीर दी गयी। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर स्कूटी चालक व उसके अन्य साथियों के विरुद्ध मु०अ०सं०- 420/26 धारा 115(2)/125(b)/127(2)/281/352/351(2) bns का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना की विवेचना के दौरान तथ्य प्रकाश में आए हैं कि दिनांक 03 जून 2026 को सायं के समय विशाल मेगा मार्ट की बगल वाली रोड से आने के दौरान अंकुर द्वारा वादी आजाद सिंह को टक्कर मारी गई, घटना में वादी आजाद के पैर पर चोट आई तथा अंकुर का मोबाइल फोन नीचे गिरने से टूट गया, जिस कारण दोनों का आपस में विवाद हो गया तथा अभियुक्त अंकुर द्वारा अपने साथियों को मौके पर बुलाते हुए अपने टूटे हुए फोन को सही करने की बात कहते हुए वादी आजाद सिंह को अपने साथ मंडी ले जाया गया, जहाँ अंकुर और उसके साथियों द्वारा वादी के साथ मारपीट की गई।

अब तक की विवेचना में वादी, अन्य गवाहों, डॉक्टरों के बयानों व घटनास्थल की सीसीटीवी फूटजो के अवलोकन के आधार पर अभियोग में धारा 109 बीएनएस की वृद्धि करते हुए घटना में नामजद अभियुक्त अंकुर वाल्मिकी पुत्र श्री प्रीतम वाल्मिकी निवासी न्यू बस्ती पटेल नगर देहरादून को पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया है।

विवेचना में डॉक्टरों के बयानों व प्राप्त अन्य साक्ष्यों के आधार पर वादी को बिजली का करंट लगाने, गर्म लोहे की रोड व गुप्तांग पर पेंचकश से चोट पहुंचने के संबंध में न ही कोई साक्ष्य मिले है और न ही इसकी पुष्टि हो पाई है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों के संबंध में विवेचना की जा रही है, विवेचना के दौरान यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि वादी आजाद व अभियुक्त अंकुर पूर्व से एक दूसरे के परिचित थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :-

अंकुर वाल्मिकी पुत्र  प्रीतम वाल्मिकी निवासी न्यू बस्ती पटेल नगर देहरादून

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