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डीएम ने ईवीएम-वीवीपैट की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, निर्धारित प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश
देहरादून में गूंजा गोर्खाली संस्कृति का रंग, सीएम धामी बोले- सरकारी स्तर पर और भव्य होगा हरितालिका तीज उत्सव
सीएम धामी ने ‘NeST Fest-2026’ में किया प्रतिभाग, पूर्वोत्तर के युवाओं का किया स्वागत
बिना मान्यता संचालित मदरसों पर धामी सरकार की कार्रवाई जारी, देहरादून-हल्द्वानी में कई मदरसे सील
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मुख्यमंत्री धामी ने वन-क्लिक के माध्यम से 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों को जारी की अगस्त माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन
फ्लाइंग कार बनाने वाले रवि टमटा से मिले सीएम धामी, स्टार्टअप को सरकारी मदद के निर्देश
मुख्यमंत्री धामी का विकास प्राधिकरणों को सख्त निर्देश—लंबित मास्टर प्लान और परियोजनाओं में तेजी लाएं, हर कार्य की तय हो समय-सीमा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव (Baba Ramdev) और बालकृष्ण की तरफ से दायर माफीनामे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि ‘हम अंधे नहीं हैं।’ कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आप एक्शन के लिए तैयार रहें।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद के MD के माफी मांगने के हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद के MD द्वारा माफी मांगने संबंधी हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम इतने उदार नहीं होना चाहते।’ सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रति कड़ी नाराजगी जताई।

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